अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली सीज

आदित्य भारद्वाज, सूर्य टाइम्स न्यूज़ 
बरेली। जिले में जहां एक और शासन प्रशासन और आला अधिकारी अवैध खनन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने में प्रयासरत हैं वहीं वर्तमान में गेहूं की फसल कटने के बाद से खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं और धड़ल्ले से मिट्टी के खनन में लगे हुए हैं।
रविवार को भमोरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के देवचरा बल्लिया मार्ग स्थित ग्राम चकरपुर के पास अवैध खनन में लिप्त मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया तथा ट्रैक्टर चालक हरेंद्र से परमिशन दिखाने को कहा जिस पर वह कागज नहीं दिखा सका तो पुलिस ने मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने लाकर सीज कर दिया। भमोरा पुलिस द्वारा अवैध खनन पर की गई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
इस संबंध में जब भमोरा थाना प्रभारी और आंवला क्षेत्राधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया तो संपर्क नहीं हो सका।
साथ ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसमें लिप्त वाहन व चालक की सूचना खनन विभाग को भेजी जाती है जिसमें जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाती है।
क्या कहते है खनन के नियम ?
अगर किसान को मिट्टी खनन निजी उपयोग के लिए करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन लाइसेंस लेना होगा। जिसके बाद मिट्टी खनन अवैध नहीं होगा, पर यह केवल निजी उपयोग के लिए है, व्यावसायिक के लिए नहीं।एक आवेदन पर अधिकतम 100 घन मीटर लगभग 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी को अधिकतम 15 दिन की अनुमति एवं हस्तचालन विधि से मिट्टी खनन करने की बाध्यता होगी। मिट्टी के खनन, परिवहन का पंजीकरण, अनुमति पोर्टल से आवेदनकर्ता स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

बिना ऑपरेशन होम्योपैथी चिकित्सा से गुर्दे की पथरी का सफल ईलाज : डॉ.विनायक पाठक

शिक्षिकाओं के सम्मान के साथ लाइंस विद्या मंदिर स्कूल ने मनाया शिक्षक दिवस

दर्दनाक हादसा : तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, 50 मीटर तक घसीटा